दंगारोधी विधेयक को हरी झंडी, अब उपद्रवियों से वसूली जाएगी संपत्ति क्षति की भरपाई

इस कानून के तहत हड़ताल, दंगे, बंद और आंदोलनों में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षति की भरपाई की जाएगी।

उत्तराखंड में दंगाई तत्वों पर नियंत्रण के लिए ‘उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार ने इस कानून को अध्यादेश के रूप में लागू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। इस कानून के अंतर्गत हड़ताल, दंगे, बंद और आंदोलनों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी।

इसके तहत एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा, जहां कोई भी व्यक्ति या सरकारी संपत्ति का प्राधिकारी अपना दावा प्रस्तुत कर सकेगा। इस दावे का निपटारा भी तय समय सीमा में किया जाएगा, ताकि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द जिम्मेदार व्यक्तियों से करवाई जा सके।

 

अगर किसी आंदोलन या बंद के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी भरपाई उस आंदोलन या बंद के आयोजक से की जाएगी। क्षति की भरपाई के साथ-साथ आठ लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले का खर्च भी वसूला जाएगा।