उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: पुलिस के आश्वासन पर महापंचायत स्थगित
24 अक्तूबर को एक मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद, जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की थी। पुलिस ने एक धार्मिक संगठन के सदस्यों – सोनू नेगी, जितेंद्र चौहान और सूरज डबराल को सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। शनिवार को ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीएम कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।
24 अक्तूबर को एक मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी थी। इस दौरान एक समुदाय के धार्मिक संगठन के सदस्य सोनू नेगी, जितेंद्र चौहान और सूरज डबराल को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसडीएम भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला की कोर्ट ने इन्हें सात दिन की न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया था। यह हिरासत शुक्रवार को खत्म हो गई थी, जिसके बाद शनिवार को तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया।
घटना के बाद तनाव बढ़ने की आशंका के चलते जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी थी। इसका उल्लंघन करने पर जनाक्रोश रैली से जुड़े जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद रैली में बड़कोट के उपराड़ी से आए महंत केशवानंद गिरी ने आरोप लगाया कि उनके उपराड़ी स्थित आश्रम पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।