Uttarakhand: पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग, आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक हटवाने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जून (बुधवार) दोपहर 2 बजे का समय तय किया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाने को लेकर राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 25 जून (बुधवार) दोपहर दो बजे का समय तय किया है। पहले यह सुनवाई 25 जुलाई को होनी थी।

 

मंगलवार को सरकार की ओर से मामले का मेंशन करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। सरकार ने बताया कि पंचायत चुनावों के आरक्षण निर्धारण को लेकर 9 जून को बनाई गई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को जारी कर दिया गया था, लेकिन पूर्व सुनवाई में इसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था। महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने अब कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले दिन करने पर सहमति दी। साथ ही यह भी तय किया कि इस विषय से जुड़ी 15 से अधिक याचिकाओं पर भी यही खंडपीठ संयुक्त रूप से सुनवाई करेगी।

यह है मामला

बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य सरकार ने 9 जून को पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके साथ ही 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को निरस्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश दे चुका है, इसके बावजूद यह बदलाव किया गया।

 

याचिकाओं में कहा गया है कि कुछ सीटें पिछले तीन कार्यकाल से आरक्षित थीं, और अब चौथी बार भी उन्हें आरक्षित कर दिया गया है, जिससे संबंधित लोग चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनके क्षेत्रों में लंबे समय से कोई सीट आरक्षित नहीं हुई है, जबकि आरक्षित वर्ग की आबादी भी अनारक्षित के बराबर है। इस वजह से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि आरक्षण व्यवस्था को पुनः निर्धारित किया जाए।