Uttarakhand: मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई तक मांगा जवाब

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेश यात्राओं और सैन्य धाम निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, बागवानी, जैविक खेती, विदेश यात्राओं और सैन्य धाम निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने मंत्री जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष पेश करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी जवाब पर प्रति उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की गई है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ में उनके सेवानिवृत्त होने से पहले बृहस्पतिवार को हुई।
मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। याचिका में बताया गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में मंत्री ने अपनी संपत्ति नौ करोड़ रुपये घोषित की थी। साथ ही यह भी आरोप है कि उन्होंने बागवानी, जैविक खेती से जुड़ी विदेश यात्राओं और निर्माणाधीन सैन्य धाम में अनियमितताएं की हैं।