रुद्रप्रयाग समाचार: फेरी वालों और बाहरी व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध… अब इस गांव की सीमा पर एक बोर्ड स्थापित किया गया है।

हाल की घटनाओं के मद्देनज़र जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांडा-भरदार के ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लेकर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा है कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है।

जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांडा-भरदार के ग्रामीणों ने फेरीवालों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए गांव की सीमा पर तीन अलग-अलग स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत मेदनपुर ने भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

सितंबर महीने में केदारघाटी के कई गांवों में फेरीवालों, गैर-हिंदू और रोहिंग्या के प्रवेश और व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। गांवों की सीमा पर इसके लिए सूचना पट्ट भी लगाए गए थे। बाद में पुलिस ने इन आपत्तिजनक बोर्डों को हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक जारी रखी गई थी।

तब ग्रामीणों का कहना था कि बाहरी लोग फेरी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत के नाम पर गांवों में आ रहे हैं। इस स्थिति के मद्देनज़र ग्राम पंचायत स्तर पर यह पहल की गई है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सूचना बोर्ड को संशोधित किया गया, जिसमें बाहरी लोगों और फेरीवालों के गांवों में प्रवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई।

पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना

इस पहल के तहत, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सूचना बोर्ड को संशोधित किया गया, जिसमें बाहरी लोगों और फेरीवालों के गांवों में प्रवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया गया है।

 

अब, जखोली विकासखंड के कांडा-भरदार में बाहरी और फेरीवालों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में गांव की सीमा पर तीन जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत कांडा के प्रधान अमित रावत ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति से ये बोर्ड लगाए गए हैं। हाल में पहाड़ के विभिन्न कस्बों में हुई घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यदि कोई फेरी वाला या अन्य बाहरी व्यक्ति गांव में घूमता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सूचना बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र

पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल ने बताया कि ग्राम पंचायत अपने सीमा क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित करने के लिए इस तरह के सूचना बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र है। कहीं पर भी किसी धर्म विशेष या किसी जाति, समुदाय को अंकित कर कोई भी बोर्ड या सूचना चस्पा नहीं की जा सकती है, ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।