Dehradun: ओपन बार विवाद के बाद शराब ठेका स्थायी रूप से निलंबित, अब नहीं खुलेगा

देहरादून के राजपुर रोड स्थित बहल चौक के स्थानीय निवासियों ने शराब की दुकान में ओपन बार की शिकायत की थी। इसके बाद आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के बीच टकराव हो गया। आज इस मामले में ठेके को स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

देहरादून के राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को अब स्थायी रूप से निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आदेश सचिव उच्च शिक्षा डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने दिए हैं।

राजपुर रोड के इस शराब ठेके के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सुनवाई के दौरान आबकारी आयुक्त हरि चंद ने शराब के ठेके को बंद करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन शासन ने यह माना कि शराब का ठेका उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। सचिव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा आयुक्त आबकारी को दिए गए आदेश के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ओपल लॉज बिल्डिंग, राजपुर रोड में स्थित शराब के ठेके पर खुले में शराब परोसी जाती है, जिससे स्थानीय निवासी, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, काफी आक्रोशित और नाराज हैं।

कई खामियां आई सामने

दुकान के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप जिलाधिकारी, देहरादून ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उक्त शराब के ठेके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। सचिव ने बताया कि यह शराब का ठेका राजकीय महिला इंटर कॉलेज, राजपुर रोड से केवल 100 मीटर और अन्य शिक्षण संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, छात्र-छात्राओं के हित में इस ठेके को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा लाइस

डीएम और आबकारी आयुक्त आ गए थे आमने-सामने

डीएम सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल के बीच टकराव हो गया था। डीएम सविन बंसल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया, जबकि आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर रोक लगाते हुए दुकान को खोलने के आदेश जारी किए।

डीएम ने शराब की दुकान को फिर से खुलवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर पूछा कि उनके आदेश में क्या कमी है और किस आधार पर निलंबन के आदेश को निरस्त किया गया। जिला प्रशासन को ओवररेटिंग और शराब की दुकानों के बाहर ओपन बार के संचालन के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

जनसुनवाई के दौरान, राजपुर रोड के बहल चौक के स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों ने शिकायत की कि ओपल लॉज बिल्डिंग में स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब परोसी जा रही है, जिससे महिलाओं और युवतियों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है।

बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित

डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में यह पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से बार चलाया जा रहा है। दी लीकर हब (विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकान) शराब बिक्री के अलावा आसपास कई अवैध दुकानों और खोखों के माध्यम से शराब सेवन से संबंधित सामान भी बेच रही है। बेसमेंट में भारी मात्रा में शराब की बोतलें और सेवन के लिए उपयोग किए जाने वाले कप व गिलास भी पाए गए।

इस पर पांच लाख की चालानी कार्रवाई कर शराब की दुकान के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के विपरीत स्टे देकर दुकान को खुलवाने के आदेश उसी दिन जारी कर दिए।