चमोली समाचार: गौचर और कर्णप्रयाग में सांप्रदायिक विवाद के बाद लागू की गई धारा 163 हटाई गई, दोनों स्थानों पर अब स्थिति सामान्य
15 अक्टूबर को गौचर में दो अलग-अलग समुदाय के व्यापारियों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। एक समुदाय के कई लोगों ने दूसरे समुदाय के एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया।
हाल ही में गौचर में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद प्रशासन ने बृहस्पतिवार देर शाम धारा 163 को हटा दिया। पहले प्रशासन ने 10 नवंबर तक धारा 163 लागू की थी।
15 अक्टूबर को गौचर में दो विभिन्न समुदायों के व्यापारियों के बीच झगड़ा हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। एक समुदाय के कई लोगों ने दूसरे समुदाय के एक युवक की पिटाई का आरोप लगाया। इस पर स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए बाजार में प्रदर्शन किया।
मामला बिगड़ते देख प्रशासन ने यहां धारा 163 लागू कर दी थी। एसडीएम संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गौचर और कर्णप्रयाग में 10 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई थी, जिसे पुलिस रिपोर्ट के बाद बृहस्पतिवार को हटा लिया गया। एसडीएम ने यह भी बताया कि अब गौचर और कर्णप्रयाग में माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है।