Uttarakhand News: नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका, इस बार नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव

उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के संबंध में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर समाप्त कर दिया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को समाप्त कर दिया है।

देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने 25 अक्तूबर को समाचारपत्रों में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।