उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा स्कूल खुलने का मामला, कोर्ट ने दिया ये आदेश…

उत्तराखंड में कोरोना के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को कैबिनेट के फैसले बाद भले ही खोल दिया हो लेकिन जहां एक और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिख रहे है। स्कूलों में छात्र संख्या कम दिख रही है तो वहीं मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। सरकार की और से दो चरणों में गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन सोमवार को 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले तो कई स्कूलों में आधी अधुरी तैयारियां देखने को मिली। जिसपर सवाल खड़े हो रहे है। हाईकोर्ट में भी मामले पर सुनवाई हुई है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों में खोलने से पहले वैक्सीनेशन , सैनेटाइजेशन जैसे तमाम आदेशों का पालन करने को कहा था। लेकिन कई स्कूलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में स्कूल खोलने के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सैनेटाइज़र और अन्य सुविधाओं के बगैर आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर का खतरा बच्चों को लेकर बताया है। याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है कि ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के चलते बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर ही खोले जाने की मांग की गई है।

हालांकि बताया जा रहा है कि ये हाईकोर्ट में याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई थी और सरकार ने 31 जुलाई को स्कूल खोलने की गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जीओ समेत पूर्ण दस्तावेज याचिका में दो दिन के भीतर शामिल करने का टाइम दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट मामले में क्या फैसला सुनाता है। चारधाम यात्रा की तरह क्या स्कूल खुलने पर भी रोक लगती है या सरकार का फैसला बरकरार रहने वाला है।

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